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एफसीआई गोदाम से धान चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

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सुरेंद्र जैन धरसीवां

धरसीवा पुलिस ने एफसीआई गोदाम से धान चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
टी आई राजेंद्र दीवान ने बताया कि प्रार्थी कौशल साहू द्वारा  08 मार्च को थाना धरसींवा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कृषक सेवा सहकारी समिति द्वारा वर्ष 2025-2026 में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई है। समिति द्वारा किसानों से प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से धान खरीदी कर उसे एफसीआई गोदाम धरसींवा में सुरक्षित रखा गया था। गोदाम के अंदर लगभग 3500 कट्टा धान की बोरियां, जिनमें प्रत्येक बोरी में 40-40 किलोग्राम धान भरा हुआ था, छल्ली कर सुरक्षार्थ रखी गई थीं तथा बाहर से शटर बंद कर ताला लगाया गया था।

08 मार्च को शाम लगभग 07 बजे गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया गया कि धान की बोरियों की छल्ली में से लगभग 60 नग बोरियां गायब हैं। जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि दिनांक 06 मार्च की रात्रि से लेकर 08 मार्च की शाम 07 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोदाम की दीवार को बाहर से तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और धान की बोरियों की चोरी कर ली गई। चोरी की गई धान की बोरियों का कुल वजन लगभग 24 क्विंटल तथा अनुमानित कीमत लगभग 74,400 रुपये है। प्रकरण में थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 136/2026 धारा 331(4), 305, 3(5) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम परसतराई के दुकानदार यजेन्द्र वर्मा द्वारा साबीर खान निवासी धरसींवा एवं उसके दो अन्य साथियों को धान बिक्री के उद्देश्य से अपनी किराना दुकान में छोड़कर जाने की जानकारी दी गई। इसके आधार पर साबीर खान का पता तलाश कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी इरफान खान, अमान खान एवं पताड़ू के साथ मिलकर एफसीआई गोदाम धरसींवा में रखी धान की बोरियों को चोरी करने की योजना बनाना तथा योजना के अनुसार दिनांक 06 मार्च की रात्रि लगभग 11 बजे आरोपियों ने एफसीआई गोदाम धरसींवा की दीवार में छेद कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी धान की छल्ली में से लगभग 50-60 धान की बोरियां चोरी कर लीं। आरोपियों द्वारा उक्त अपराध करना स्वीकार किए जाने पर उन्हें दिनांक 09 मार्च को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी

01. साबीर खान, पिता गफ्फार खान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धरसींवा वार्ड नंबर 07 बिजली ऑफिस के पास थाना धरसींवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

02. अमान खान, पिता नसीब खान, उम्र 20 वर्ष निवासी धरसींवा पुराना शासकीय अस्पताल के सामने वार्ड नंबर 18 नुरानी चौक, थाना धरसींवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

03 इरफान खान, पिता आसीफ खान उम्र 20 वर्ष, निवासी धरसींवा वार्ड नंबर 07 मंडी के सामने थाना धरसींवा, जिला रायपुर (छ.ग.)

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