रायसेन। जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में पत्नी को कैरोसीन डालकर हत्या कारित करने वाले आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील बेगमगंज कृपाशंकर शाक्य जिला रायसेन द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपराध क्रमांक 232/2019 प्रकरण क्रमांक 60/2019 धारा 302 भादवि में आरोपी रामकृष्ण पिता बाबूलाल आदिवासी निवासी- आमापानी कॉलोनी सिलवानी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । उक्त प्रकरण शासन के द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज किये गये मामलों में से एक था।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से बद्रीविशाल गुप्ता अपर लोक अभियोजक तहसील बेगमगंज एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी माधव सिंह गौड तहसील बेगमगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 26 जुलाई 2019 को ग्राम सियरमउ में आरोपी ने अपनी पत्नी प्रेमबाई को घासलेट डालकर आग लगा दी थी । पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोग व उसके रिश्तेदार उसे बचाने आये तथा आरोपी को प्रेमबाई के घर से भागते हुये देखा । प्रेमबाई ने रामकृष्ण द्वारा तेल डालकर आग लगाये जाने की घटना सभी को बताई। बाद आहत को ईलाज हेतु भोपाल रिफर किया गया जहां पर चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई । बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्याायालय के समक्ष पेश किया गया।
जिस पर बाद विवेचना एवं अनुसंधान उपरांत मृतिका के मृत्यु कालिक कथन एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर एवं चिकित्सनक एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना की पुष्टि होने पर माननीय न्यायालय द्वारा सभी साक्षियों के बयान एवं न्यायदृष्टांतों के आलोक में 28फरवरी 22 को आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुये भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया गया । प्रकरण का आरोपी विचारण के दौरान जेल में अवरूद्ध रहा।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन