रायसेन। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी द्वारा क्रूरतापूर्वक ट्रक में गाय एवं बछडों को भरकर ले जाने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास व 11 हजार 50 रूपये का जुर्माना लगाया है।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी द्वारा निर्णय पारित करते हुये अभियुक्त चांद अहमद पिता अवरार अहमद निवासी सोनिया गॉंधी कालोनी एशबाग भोपाल को गाय एवं बछडों को ट्रक में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाने के आरोप में दोषी पाते हुये धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में 50 रू. जुर्माना, धारा 4 सहपठित धारा 9(1) म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, धारा 6 सहपठित धारा 9(2) म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में 5000-5000 रूपये का जुर्माना व 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 4,6(क),6(ख) सहपठित धारा 10 म0प्र0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 में 1000 रू. जुर्माना व 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी ने पैरवी की।
घटना के अनुसार दिनांक 14 मार्च 2014 को शाम 7 बजे विष्णुप्रसाद बैरागी द्वारा थाना बम्होरी मे रिपोर्ट की गयी व बताया कि भैंसरा गॉंव के पास देहगांव रोड जोड पर एक ट्रक जिसका नम्बार एम.पी. 09 एच.एफ. 8027 जमीन में धंसा हुआ खडा है तथा पूरा ट्रक एक त्रिपाल से ढका है जिसके अंदर गायें बछडे काफी क्रूरता से भरे हुये है। घटना स्थफल पर पहुंचकर बम्होरी स्टाफ व ग्राम वासियों की मदद से ट्रक में भरे गाय बछडों को निकाला गया। ट्रक में लगभग 50-60 गाय-बछडे भरे थे जिनमें से 1 बैल व 22 गाय मृत पायी गईं एवं 3 बैल 11 गाय गौशाला गुन्दरई में छोडी गई व बाकि गाय खेतों में इधर-उधर भाग गईं। घटना स्थल पर ट्रक चालक व उसके साथी ट्रक छोडकर भाग गये।
साक्षी विष्णुप्रसाद बैरागी द्वारा थाना बम्होरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। नक्शाै-मौका तैयार किया गया व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण अन्वेषण कार्यवाही उपरांत अभियुक्त गण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन