प्रकरण के निराकरण में घोरलापरवाही की जाना, कूटरचना करने का आरोप
उज्जैन से हेमेंद्र तिवारी
नगर पालिक निगम उज्जैन के आयुक्त अंशुल गुप्ता ने पीयूष भार्गव, सहायक यंत्री प्रभारी कार्यपालन यंत्री को निगम हित के विरूद्ध कार्य किया जाना प्रकरण के निराकरण में घोरलापरवाही की जाना, कूटरचना की जाना पाया जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पीयूष भार्गव, सहायक यंत्री (प्रभारी कार्यपालन यंत्री) द्वारा प्रकरणों में निगम हित के विरूद्ध कार्य किया गया।
प्रकरण क्रमांक 69ए / 2015 प्रतापराय पिता तीरथदास राजानी आदि विरूद्ध नगर पालिक निगम, उज्जैन में श्री पीयूष भार्गव, प्रभारी अधिकारी रहते हुये नगर निगम का पक्ष समर्थन करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी दिनांक को उपस्थित नहीं हुये तथा अंतिम अवसर दिये जाने पर भी निगम का पक्ष समर्थन नहीं किया, जिसके कारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फाईल संख्या 24/39/ Misc./ MP/2021 / ESDW – श्रीमती प्रियंका राठौर वाल्मिकी श्रमिक सामाजिक विकास संस्था इंदौर से संबंधित प्रकरण में उज्जैन शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु आमंत्रित निविदा में व्यय का आकलन किये बिना ही टेंण्डर जारी किया गया। अर्नेस्ट मनी के रूप में बिना आंकलन रूपयें 50,000/- चाहे गये, जबकि उपायुक्त के आकलन अनुसार एवं पूर्व निविदा को दृष्टिगत रखते हुए कार्य की लागत का पुनः आकलन किया जाकर तदनुसार प्रस्तावित लागत का एक प्रतिशत राशि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करवाई जानी थी। टेण्डर फ्लोट करने के पूर्व लागत का आकलन नहीं किया गया और रू. 200 लाख से अधिक राशि के टॅण्डर फ्लोट करने की सक्षम स्वीकृति आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी से लिये बिना ही निविदा समिति को स्वीकृति हेतु अनुंशसा की गई। उपरोक्तानुसार की गई लापरवाही के कारण शिकायत की स्थिति निर्मित हुई तथा टेण्डर प्रक्रिया दूषित हुई।
3. दिनेश कुमार पिता सुगनामल फुलवानी विरुद्ध 1- नगर पालिक निगम उज्जैन / 2 – भवन अधिकारी कार्यपालन यंत्री झोन क्रमांक 5 प्रकरण क्र एमजेसी 1999 / 2022 श्री पीयूष भार्गव द्वारा दिनेश कुमार पिता सुगनामल फुलवानी को बिना दिनांक का सूचना पत्र जारी किया गया जबकि झोन क्रमांक 5 के जावक रजिस्टर 2022 के क्रमांक 312/12.05.2022 पर आयुक्त महोदय को प्रेषित शिकायत क्रमांक 17263240 मुरारीलाल नवकार पार्क अंकित है। इसके ऊपर क्रमांक 312 बाद में जोड़ा जाकर दिनेश फुलवानी के नाम सूचना पत्र जारी किया जाना पाया गया, इसमें कूटरचना परिलक्षित होती है। प्रकरण में न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2022 के बिन्दु 3 में यह तथ्य अभिलिखित किया गया है कि आवेदक को बिना दिनांक का सूचना पत्र जारी किया गया। कार्यालयीन अभिलेखों में भी बिना दिनांक के सूचना पत्र विभिन्न नामों से जारी किये जाने पाये गये, जिससे निगम हित के विरुद्ध कार्य होना दर्शित होता है।
उपर्युक्त तीनों प्रकरणों में श्री पीयूष भार्गव से स्पष्टीकरण चाहा गया जो कि समाधानकारक नहीं है। उक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि श्री पीयूष भार्गव, सहायक यंत्री (प्रभारी कार्यपालन यंत्री) द्वारा निगम हित के विरूद्ध कार्य किया जाना प्रकरण के निराकरण में घोरलापरवाही की जाना, कूटरचना की जाना पाया गया है जो कि गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रशासक द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार पीयूष भार्गव को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन काल में श्री भार्गव का मुख्यालय सदावल ट्रीटमेंट प्लांट उज्जैन रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।