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लोक अदालत ने दिलाया कोबिड पेशेंट को बीमा कंपनी से क्लेम

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उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी

उज्जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर के वाणी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन के समक्ष आवेदक सिमरन पुरुषार्थी ने लोक अदालत में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उसके पिता ने स्टार हेल्थ एंड आलईड हेल्थ इंश्योरेंश कंपनी से उसका हेल्थ इंश्योरेंश कराया था और कोरोना महामारी के दौरान कोरोना पॉजीटिव होने से उसे संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 2,07,000/- रूपये उसके इलाज में व्यय हुए। इसके अलावा उसे काफी पैसा खर्च करना पड़ा,पर बीमा कंपनी ने उसका क्लेम बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया । इस संबंध में प्राधिकरण ने अनावेदक बीमा कंपनी को सूचना पत्र जारी किया और उभयपक्षों के मध्य सुलह वार्ता कराई जिसमें अनावेदक बीमा कंपनी 3,25000/- की राशि आवेदक को देने के लिये सहमत हुई। इस प्रकार प्राधिकरण के माध्यम से जन-उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत ने कोरोना पीडित महिला को विधिक उपचार प्रदान किया।

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