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आइसक्रीम के बहाने 6 साल की बालिका से दुष्कर्म, नाबालिग को 1 साल के लिए विशेष गृह भेजा गया

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– किशोर न्याय बोर्ड ने इंदौर विशेष गृह भेजने के दिए निर्देश 

– पीड़ित बालिका को एक लाख रुपये प्रतिकार राशि दिलाने की अनुशंसा

रंजीत गुप्ता शिवपुरी

आइसक्रीम खिलाने के बहाने 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने विधि विरुद्ध बालक को 1 वर्ष के लिए विशेष गृह भेजने के निर्देश दिए हैं। मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र का है।

प्रकरण के अनुसार विधि विरुद्ध बालक ने 6 साल की बालिका को आइसक्रीम दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में गोवर्धन थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 376(2)(झ) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(ड)/6 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था।

किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री प्रिया शर्मा, सदस्य सरला वर्मा और रंजीत गुप्ता ने मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्धि पर विधि विरुद्ध बालक को 1 साल के लिए इंदौर स्थित विशेष गृह भेजने के आदेश दिए। विधि विरुद्ध बालक अब 18 वर्ष 7 माह का हो चुका है, इसलिए उसे किशोर न्यायालय के आदेश पर विशेष गृह में रखा जाएगा।

बोर्ड ने पीड़ित बालिका के पुनर्वास और सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक लाख रुपये की प्रतिकार राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शमीम खान ने शासन की ओर से पैरवी की।

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