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खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए ब्याज में रहेगी छूट

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अनुराग शर्मा सीहोर

समाधान योजना के तहत गौण व मुख्य खनिजों की खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए राहत बा शिथिलीकरण प्रदान किया गया था राज्य शासन द्वारा खनिज साधन विभाग में गौण खनिज व के खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए समाधान योजना लागू की गई है इसके तहत त्वरित रूप से कार्रवाई किए जाने के लिए राहत व शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है योजना के तहत अब 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्ण छूट दी जाएगी और 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिसमें बकाया राशि पाच लाख से कम है उन पर ब्याज पूर्ण किया जाएगा 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक ऐसे प्रकरण जिसमें बकाया राशि रुपए पाच लाख अधिक है उन पर ब्याज की राशि 24% के स्थान पर 6% की दर से वसूली की जाएगी ऐसे में बकाया राशि जिस पर न्यायालय ने बाद में लंबित है तब राशि जमा होने पर वापस लिया जा सकेगा समाधान योजना में प्रस्तावित सूट 30 जनवरी 2023 तक लागू की जाएगी इससे पूर्व साधना योजना 19 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए लागू की गई है जिससे 30 जनवरी तक बढ़ाया गया है खनिज रियासत नियमावली 196 जो कि वर्तमान में कोयला खनिज पर लागू है मध्यप्रदेश में खनिज नियमित 1996 में विलंब से दे राशि पर 24% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष देय होना प्रावधानी है

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