रायसेन। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी जिला बदर होने के बावजूद अपने घर पर मौजूद था।
पुलिस को 4 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला बदर आरोपी राहुल वेदी पिता रतनसिंह वेदी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम पठारी, थाना कोतवाली रायसेन अपने घर पर मौजूद है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम ग्राम पठारी पहुंची।
पुलिस के मुताबिक, टीम को देखकर आरोपी घर के पिछले हिस्से की ओर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर हमराह स्टाफ की मदद से आरोपी को पकड़ लिया।
छह माह के लिए किया गया था जिला बदर
पुलिस के अनुसार जिला दण्डाधिकारी रायसेन द्वारा आदेश क्रमांक 29/जिला बदर/2024, दिनांक 11 मई 2026 के माध्यम से राहुल वेदी को छह माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से तथा उससे लगे भोपाल, विदिशा, सागर, होशंगाबाद, सीहोर एवं नरसिंहपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया गया था।
इसके बावजूद आरोपी के रायसेन जिले में मौजूद पाए जाने पर पुलिस ने इसे जिला बदर आदेश का उल्लंघन माना। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 223(बी) बीएनएस एवं धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की अहम भूमिका
कार्रवाई में SDOP श्रीमती प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र गोयल, उनि. शैलेन्द्र दायमा, उनि. दीपक वर्मा, प्रआर. 219 सतेन्द्र लोधी, आर. 511 संदीप जैन, आर. 225 विशाल रघुवंशी, म.आर. 793 वर्षा एवं प्रआर. चालक गोविन्द बरडे की अहम भूमिका रही।