यदि आप भी रास्ता भटके या अकेले हैं तो लें पुलिस की मदद
सुरेंद्र जैन धरसीवां
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर या आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई युवती अकेली हैं या रास्ता भटक गई हैं तो सावधान हो जाएं और किसी ऑटो वाले से मदद न लें बल्कि पुलिस का सहयोग लें क्योंकि कबीरनगर में रास्ता भटकी युवती को ऑटो वाले पंकज पांडेय से मदद लेना इतना महंगा पड़ा कि ऑटो चालक ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया।
हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के आरोपी ऑटो चालक पंकज पाण्डेय के विरुद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 93/26 धारा- 137(2),64(2),351(2) BNS का पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर अब जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है ।
रास्ता भटकी थी युवती ऑटो चालक पर विश्वास करना पड़ा भारी
जानकारी के मुताबिक पीड़िता दिनांक 23 अप्रैल को दोपहर करीब 02 बजे घर से बिना बतायें निकली थी लेकिन खोजबीन करने पर जब पीड़िता नहीं मिली तब परिजनों ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 20/26 दर्ज कर तलाश शुरू की।
इसी दौरान पीड़िता 25 अप्रैल को मिली जब पीड़िता से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह रास्ता भटक जाने से रात्रि करीब आठ नो बजे यदुवंशी चौक कबीर नगर के तालाब किनारे खड़ी थी और एक आटो को रूकवाई, आटो वाले को अपने घर छोड़ने बोली तो आटो वाला घर छोड दुंगा कहकर आटो में बिठाया लेकिन पीड़िता को घर न ले जाकर दूसरे घर में ले गया जहां पर कोई नही था, और पीड़िता को आरोपी ऑटो चालक ने जबरदस्ती घर के अंदर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया।पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कबीर नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 93/2026 धारा- 137(2),64(2),351(2) BNS कायम कर विवेचना में लिया
टीम गठित
कबीरनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.) पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम क्षेत्र रायपुर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त ईशु अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कबीर नगर द्वारा टीम तैयार की गई ओर प्रकरण के आरोपी की पतासाजी शुरू की गई
घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में साक्ष्य एकत्रित कर पता तलाश कर 25 अप्रैल को पुलिस ने अंततःआरोपी ऑटो चालक पंकज पांडे पिता लालचंद पांडे उम्र 35 वर्ष को घेराबंदी कर पकड़ लिया पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया