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जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ता को हुई जेल

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भोपाल।सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया के तहत भिजवाया जेल उक्त जानकारी देते हुए ए पी सिंह मुख्य प्रबंधक( वसूली) क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने बताया कि दिनांक वर्ष 2012 को हरि ओम सोनी प्रो न्यू सुंदरम ज्वेलर्स को शाखा टीटी नगर के द्वारा रुपए साठ लाख का ऋण दिया गया था लेकिन उधारकर्ता ने ऋण राशि का दुरुपयोग किया किस्तें जमा न करने कारण बर्ष 2016 को खाता खराब हो गया था प्रकरण डीआरटी कोर्ट में फाइल किया गया ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर के गिरफ़्तारी वारंट आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर श्री महेश पांडे,बैंक के डी आर टी नोडल अधिकारी अजीत वर्मा एवं निशातपुरा थाना की सहायता से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ मुख्य प्रबंधक ए पी सिंह, शाखा प्रबंधक टीटी नगर राहुल पटेल, विधि अधिकारी ,रवि अंजोर,रोहन पाटिल एवम दीपक माधवानी की उपस्थिति में हरिओम सोनी को हिरासत में लिया गया तथा उन्हें जेल भेज दिया गया।

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