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आधार कार्ड में पता अलग है तब भी भर दें लाड़ली बहना का फार्म

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जबलपुर। आज प्रत्येक शासकीय काम-काज आनलाइन हो चुका है। एक क्लिक में सारी सही-गलत जानकारी कम्प्यूटर-स्क्रीन पर होती है। इस व्यवस्था से अधोसंरचना में तो गुणात्मक सुधार आया, लेकिन बड़ी आबादी आनलाइन सिस्टम को लेकर जागरूक नहीं है। ऐसे में लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में अथवा अन्य प्रकार की कार्रवाइयों में परेशानी हो रही है। लोगोंं की ऐसी ही समस्याओं का समाधान सुझाने नईदुनिया के ‘हैलो नईदुनिया’ कार्यक्रम में शामिल हुए ई-गवर्नेंस एवं लोकसेवा के जिला प्रबंधक चित्रांशु त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि आधारकार्ड में जिन महिलाओं के पते सही नहीं हैं, वो भी लाड़ली बहना के लिए फार्म भर सकती हैं, इसके लिए आधार केंद्र पर समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों की ऐसी अनेक जिज्ञासाओं को शांत किया।

सवाल: आधार कार्ड में पता लिखाते समय मकान का नाम एवं क्रमांक में गड़बड़ी ठीक नहीं हो रही क्या करें? दरअसल अंग्रेजी में एम को लिखते समय कंप्यूटर सिर्फ म शब्द दर्शा रहा है, यही कारण है कि पता अक्सर गलत हो रहा है।

-मनोज कुमार, शक्तिनगर

जवाब-अधार कार्ड में ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जब अंग्रेजी के शब्द को लिखते समय हिंदी में नाम बदल रहा है। इसके लिए सुधार कराते समय मौके पर मौजूद कंप्यूटर आपरेटर को कहें कि तत्काल उसे ठीक करके प्रासेज को आगे बढ़ाए। इसके अलावा मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर एम आधार एप डाउनलोड कर स्वयं भी इस तरह के सुधार किए जा सकते हैं।

सवाल- आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए क्या करना होगा। बच्चों के नाम में भी स्पेलिंग गलत है।

-संदीप श्रीवास्तव, करमेता

जवाब- इसके लिए बिजली का बिल, मकान की रजिस्ट्री की फोटो कापी आधार सेंटर मे ले जाकर पता बदलवा सकते हैं। इसके अलावा लोकसेवा केंद्र से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाकर भी आधार कार्ड में पता बदलवा सकते हैं। बच्चों के नाम की स्पेलिंग बदलवाने के लिए अधिकृत आधार केंद्र में जन्म प्रमाण पत्र ले जाकर सही करवाया जा सकता है।

प्रश्न- मैंने बच्चों का आधार कार्ड उनकी ती-तीन साल की उम्र में बनवाया था, क्या उसे अपडेट कराना आवश्यक है? क्या बच्चों को पंजीयन केंद्र ले जाए बिना प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है?

-सुनील कुमार, रांझी

जवाब- बच्चे पांच साल की आयु पार कर चुके हैं तो उनका बायोमैट्रिक पंजीयन कराना आवश्यक है। उन्हें पंजीयन केंद्र ले जाकर ही उनके आधार को अपडेट कराया जा सकता है। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन कराना हो, तो उसके समर्थन में अनिवार्यत: दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

सवाल- लोकसेवा केंद्र से क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं?

-जेबा अख्तर, आनंदनगर

जवाब- कोई भी व्यक्ति लोकसेवा केंद्र से आय, जाति,स्थानीय निवासी, जन्म-मृत्यु पंजीयन आदेश, विवाह पंजीयन, शस्त्र लाइसेंस, नकल, खसरा, खतौनी की सत्यापित प्रति सहित करीब डेढ़ सेवाओं का लाभ उठा सकता है। आवेदन के बाद मिलने वाली पावती में दस्तावेज प्रदान करने की समय सीमा उल्लेखित होती है।

सवाल- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ किस-किस को मिल सकता है?

-रश्मि पटैल, धनवंतरिनगर

जवाब- योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली एक जनवरी 1963 से एक जनवरी 2000 के बीच जन्मी सभी विवाहित महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना की पात्रता के बारे में नगरीय निकास जाकर या आनलाइन सर्च कर जानकारी हासिल की जा सकती है।

सवाल- अभी मेरा पता परिवर्तित हो गया है। ऐसे में लाड़ली बहना के फार्म भरने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी?

-पूजा शुक्ला, भगवान परशुराम वार्ड

जवाब- इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी आप फार्म भरकर जमा कर सकती हैं। बाद में आधार कार्ड में पता बदलवा लीजिएगा। हां, इसके लिए यह जरूरी होगा कि आप जहां पहले रहते थे आवेदन उसी वार्ड से जमा कराएं। क्योंकि किसी अन्य वार्ड में आपका आनलाइन डीटेल नहीं मिलेगा। जब कभी बाद में आधारकार्ड में पता बदलेगा तो वह समग्र आइडी से लिंक हो जाएगा।

सवाल- लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने किन दस्तावेजों की आवश्यक्ता होगी?

सुषमा रैकवार, चेरीताल

जवाब- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की समग्र आई, व्ययक्ति समग्र आइडी, आधार कार्ड और स्वयं का आधार लिंक्ड डीबीटी खाता एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का दस्तावेज कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आनलाइन फार्म जमा होगा, वहां कम्प्यूटर पर ही जानकारी फीड करना होगी।

सवाल- क्या शासकीय कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाली, तलाकशुदा या किसी अन्य योजना का लाभ ले रही महिलाएं लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र हैं?

-योगिनी तिवारी

जवाब- शासकीय कर्मचारी या पेंशन पाने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि ठेकेदारी पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। तलाकशुदा महिलाएं भी यदि अर्हता पूरी करती हैं तो उनको योजना का लाभ मिल सकता है। किसी अन्य योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, बशर्ते वो एक हजार रुपये से कम प्राप्त कर रही हों। ऐसी महलिाओं को एक हजार रुपये से बची शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

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