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पटाखा दुकानों को अग्निकांड से बचाने गाइड लाइन जारी

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उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

सुरेन्द्र जैन धरसीवा

रायपुर जिले में संचालित स्थाई / अस्थाई फटाखा दूकानों में आग से बचाव संबंधित गाईड लाईन जारी की गई है साथ ही जांच के दौरान नियामों का पालन नही करते पाए जाने पर छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं अधिनियम 2018 व छ.ग. अग्निशमन एवं आपातकालीन नियागावली 2021 के तहत सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

पुष्पराज सिंह जिला सेनानी एवं जिला फायर अधिकारी, नगर सेना, रायपुर (छ.ग.) द्वरा जारी गाइड लाइन में सर्वप्रथम कहा गया है कि फटाखा दूकान किसी भी ज्वलनशीन पदार्थ जैसे कपडा, बांस, रस्सी, टेण्ट – इत्याआदि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टीन सेड का निर्मित होना चाहिए।

2. फटाख दूकान एक-दूसरे से कम से कम 03 मीटर की दूरी ( साईड) पर एवं एक-दूसरे के सामने न बनाई जावें ।

3. फटाख दूकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिए।

4. किसी भी फटाखा दुकान से 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिन्धित होनी चाहिए।

5. विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके उपर से कोई हाईटेशन लाईन न गुजरती हो ।

6. प्रत्येक फटाख दूकानों में 5 के.जी. क्षमता का डी.सी.पी. अग्निशामक यंत्र होना चाहिए (इसी मारक क्षमता 06 फीट की होती है)।

7. दूकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था एवं बाल्टियों के साथ होना चाहिए।

8. फटाख दूनाकों के सामने बाईक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए ।

9. अग्निशमन विभाग व एम्बुलेंस का सम्पर्क नम्बर दूकान परिसर के कुछ स्थानों पर लगाया जायें।

10. अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07 बजे से 10 बजे से (रस ऑवर) के समय स्टेण्ड बॉय ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।

11. अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए।

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