जिला बदर आरोपी को पनाह देने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
रायसेन। कोतवाली पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को जानबूझकर आश्रय देने और पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने के आरोप में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, ग्राम पठारी निवासी राहुल वेदी पिता रतनसिंह वेदी, उम्र 27 वर्ष के खिलाफ जिला दंडाधिकारी रायसेन द्वारा आदेश क्रमांक पृ/क्रं. 29/जिला बदर/2024, दिनांक 11 मई 2026 को जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। 4 सितंबर को राहुल वेदी जिला बदर आदेश प्रभावशील होने के बावजूद क्षेत्र में पाया गया। इस पर उसके खिलाफ धारा 223(बी) बीएनएस एवं धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शुभम पिता भंवरलाल बेदी, निवासी ग्राम पठारी ने जिला बदर आदेश प्रभावशील रहने के दौरान राहुल वेदी को जानबूझकर आश्रय दिया तथा उसे पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने में सहायता की।
पुलिस ने इस कृत्य को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध मानते हुए प्रकरण में धारा 32 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 का इजाफा किया। इसके बाद आरोपी शुभम बेदी को 5 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में SDOP श्रीमती प्रतिभा शर्मा के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र गोयल, उप निरीक्षक शैलेन्द्र दायमा, उनि श्रद्धा उईके, सउनि प्रयागनारायण चतुर्वेदी, प्रधान आरक्षक 295 नरेंद्र रजक तथा आरक्षक 567 कपिल जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने जिला बदर आदेशों का उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ ऐसे आरोपियों को भी कार्रवाई के दायरे में लेने की बात कही है, जो जिला बदर व्यक्तियों को छिपाने या पुलिस कार्रवाई से बचाने में सहयोग करते हैं।