रायसेन। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन द्वारा मारपीट करने बाले तीन आरोपियो मलखान आत्मज सरल कुमार चौवे आयु 38 वर्ष , सचिन आत्मज महेन्द्र चौवे आयु 21 वर्ष 3. मिथलेश आत्मज सरल चौवे, सभी निवासी ग्राम पांजरा, देवरी, थाना देवरी जिला रायसेन म.प्र., को भा.द.स. की धारा 325/34, के अतंर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एंव 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर 1 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जायेगा। इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार आहत राकेश द्वारा आरक्षी केन्द्र देवरी उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गयी कि राजेश जाट, जिसका एम.पी.ई.बी. का काम पांजरा में चल रहा है, उसने मिलने के लिए वह देवरी आया हुआ था। 21मई 2015 को शाम लगभग 4.30 बजे वह ट्रेक्टर पर बैठा हुआ था कि तभी ग्राम पांजरा का एक लड़का आया, जिसका नाम मलखान है और अभियोगी से बोला कि तुम यहां क्या कर रहे हो, यहां से जाओ तो अभियोगी ने कहा कि उसके दोस्त का बिजली का काम चल रहा है, इसलिए वह रूका है, तो इसी बात से अभियुक्त मलखान ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी, तभी उसके दो अन्य साथी लाठी लेकर आ गये और अभियुक्तगण ने अभियोगी को मारना शुरू कर दिया, जिससे अभियोगी को दांहिने हाथ की कलाई, पीठ, बांये हाथ की भुजा पर, बायें पैर की जांघ पर दांहिने पैर के घुटने पर चोंटें आयीं घटना की आवाज सुनकर लक्ष्मण व गांव वाले आ गये। अभियुक्तगण मारपीट कर चले गये। अभियुक्तगण जाते-जाते बोले कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से मारकर फेंक देंगे। अभियोगी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र देवरी ने अपराध क्रमांक 70/2015 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियोगी एवं आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया। अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया, साक्षीयों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण से सम्पत्ति जप्त कर जप्तीपत्रक निर्मित किया गया। अन्य आवश्यक विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र