स्लीपर बसें नियम तोड़ती मिलीं, 1.04 लाख जुर्माना
– शिवपुरी में 25 बसों में मिली लापरवाही: कहीं ओवरलोड तो कहीं फायर सिस्टम खराब, RTO ने वसूला जुर्माना
रंजीत गुप्ता शिवपुरी
शिवपुरी जिले के 4 वर्षीय अनय जैन की पिछले दिनों मक्सी दाहोद के पास एक निजी ट्रेवल बस में आग लग जाने से मौत हो जाने के बाद अब परिवहन महकमा जागा है।इस मक्सी-दाहोद बस हादसे के बाद भी बस संचालक सबक नहीं ले रहे हैं। आरटीओ रंजना सिंह कुशवाहा की टीम ने 3 दिन में 75 बसों की जांच की। इनमें 25 बसें नियमों के विपरीत चलती मिलीं। किसी में फायर एक्सटिंग्विशर खराब था तो किसी में पीयूसी कार्ड नहीं था। कई बसें क्षमता से अधिक सवारी भरकर चल रही थीं।
आग लगने से 4 साल के मासूम अनय जैन की मौत के बाद जागा परिवहन महकमा-
दरअसल, दो दिन पहले मक्सी के पास इंटरसिटी बस में आग लगने से 4 साल के मासूम अनय जैन की मौत हो गई थी। इसके बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आरटीओ को सख्त जांच के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया कि 50 सीट क्षमता वाली बस में 65 से अधिक सवारी भरी थीं।

इन बसों में निकली खामियां–
1. *एमपी 07 जेपी 4096 शरद ट्रेवल्स*: बिना पीयूसी के संचालित मिली।
2. *एआर-11, ई-2000*: चालक परमिट शर्तों का उल्लंघन करते मिला। ₹5000 का चालान काटा गया।
3. *एमपी 09 पीए 1080*: ओवरलोड मिली। क्षमता से अधिक सवारियां होने पर ₹2000 का चालान किया गया।
25 बसों पर कुल 1,04,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया-
आरटीओ ने बताया कि 25 बसों पर कुल 1,04,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। किसी बस में फायर सिस्टम नहीं था तो किसी में इमरजेंसी गेट जाम था। आरटीओ रंजना सिंह कुशवाहा ने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियमों के तहत ही वाहन चलाना अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। टीम द्वारा लगातार बसों की जांच की जा रही है।