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देवास जिले के टोंकखुर्द में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामला, एसडीओपी सोनकच्छ और नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद निलंबित

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एसडीओपी सोनकच्छ दीपा मांडवे,नायब तहसीलदा रवि शर्मा निलंबित
भोपाल। राज्य शासन ने देवास के टोंकखुर्द पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना के बाद लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर एसडीओपी सोनकच्छ दीपा मांडवे, और नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद रवि शर्मा को निलंबित कर दिया हे।
जानकारी के अनुसार देवास जिला अंतर्गत तहसील टोंकखुर्द में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई एवं कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर उपचाररत हैं। आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 15.05.2026 अनुसार दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास द्वारा समय-समय पर शासन स्तर से जारी निर्देशों के आधार पर, उक्त फैक्ट्री के संचालन के संबंध में निरीक्षण नहीं करना एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जाना पाया गया है।

मप्र गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक, म०प्र० से प्राप्त अनुशंसा अनुसार दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास द्वारा समय-समय पर शासन स्तर से जारी निर्देशों के आधार पर, उक्त फैक्ट्री के संचालन के संबंध में निरीक्षण नहीं करना एवं वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करना कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनतापूर्ण आचरण प्रदर्शित करता है ।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत आचरण होने के कारण, राज्य शासन, एतद् द्वारा सुश्री दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन की अवधि में सुश्री दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, भोपाल रहेगा । दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सोनकच्छ, जिला-देवास को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
इसी प्रकार ग्राम टोंककलां तहसील टोंकखुर्द क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में आगजनी की घटना घटित हुई है। श्री रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द द्वारा विस्फोटक सामग्री के संबंध में शासन निर्धारित मापदण्ड अनुसार क्षेत्रांतर्गत प्रशासकीय निरीक्षण में गंभीर लापरवाही की जाना परिलरक्षित हुआ है। रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निवर्हन में गंभीर लापरवाही /उदासीनता एवं अनियमितता बरती गई। जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई।
उज्जैन संभाग के कमिश्नर आशीष सिंह ने अपने आदेश में कहा हे कि रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद जिला देवास का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम (1) (2) (3) में निहित प्रावधानों के विपरीत होकर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आने से रवि शर्मा, नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला देवास नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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