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57 घाव कर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा और लगाया गया जुर्माना

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रायसेन।   न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी अजय मीणा आयु 24 वर्ष को पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया।
उक्त मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सूची का होकर चिन्हित मामला था।

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना  अनुसार 24/05/2021 को चौकी बरखेडा, थाना औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन (म.प्र.) में सूचना मिलने पर कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव कबूतर की पुलिया शाहगंज रोड पर पडा है, वहां पदस्थ उपनिरीक्षक घटना स्थल पर पहुंची, वहां सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दी गई थी कि आज करीब 04:00 बजे दोपहर अपने ट्रेक्टर ट्राली लेकर शाहगंज रेत लेने जा रहा था, तभी कबूतर वाली पुलिया के पास जंगल में रोड के दाहिनी तरफ नर्मदा पाईप लाईन के पास एक अज्ञात व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति के पेट पर बैठकर चाकू जैसी चीज से शरीर पर लगातार वार कर रहा था, पास में एक सफेद रंग की क्रेटा जैसी कार खड़ी थी, उसने देखकर रोकने की कोशिश की तो हमला करने वाले ने उसे आगे जाने का इशारा किया, तो वह डरकर घबराकर शाहगंज तरफ 1-2 किमी आगे पहुंचा, जहां उसे 2 व्यक्ति मिले, तो वह दोनों को साथ लेकर पुनः उस स्थान पर देखने आया तो वहां पर कार व मारपीट करने वाला व्यक्ति नहीं मिला, वहां एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ मरा पड़ा था।

अनुसंधान के दौरान साक्षी सूचनाकर्ता एवं वे दो अन्य व्यक्ति, जिन्होंने रास्ते से निकलते में उक्त घटना देखी थी, के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई। अभियुक्त के बताये अनुसार उससे घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त के बताये अनुसार उससे मृतक की स्विफ्ट कार को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया है एवं उक्त कार से खून की पोंछन के नमूने लेकर जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त के बताये अनुसार उससे मृतक का मोबाइल, पर्स (जिसमें पवन का वोटर आईडी कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ATM कार्ड, चैक, कार की आरसी थे) व पासबुक जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया।
अनुसंधान के परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध किया जाना पाये जाने से उसके विरुद्ध अभियोग पत्र  न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।  न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रूपये के जुर्माना दोषसिद्ध किया गया।

न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र

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