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छत्तीसगढ़: हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस नेता चरणदास महंत पर

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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने कल शुक्रवार शाम में ही छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस मामले में राजनांदगांव के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह कलेक्टर को कार्रवाई का पत्र भेजा था। इस पत्र के बाद रात होते-होते जिला प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली गई थी। राजनांदगांव के तहसीलदार अतुल विश्वकर्मा की शिकायत पर कोतवाली में ये मामला दर्ज किया गया है।\

आपको बता दे कि मंगलवार को कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश का नामांकन सभा के दौरान महंत ने मंच से अपने संबोधन में कहा था कि भूपेश बघेल ला बहुमत से जिताया ताकि तुहर रक्षा करे। एक संरक्षक चाहिए जो अच्छा लाठी धर के मार सके। नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अगर कोई बड़े हो सकथे तो तुम्हर सांसद हा सकये। बाकि मन सिधवा-सधवा है। और ये देवेन्द्र भी खड़े हो सकये। शिव लाठी धरे रहिस का ? हमन ला लाठी धरईया आदमी चाहिए। नरेन्द्र मोदी के मुड फोडड्या आदमी चाहिए।

सार्वजनिक मंच से दिए गए इस संबोधन के बाद भाजपा ने तीखी नाराजगी जताई थी। ओम पाठक सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सचिव केन्द्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत प्रेषित कर आदर्श आचरण संहिता के तहत उचित कार्यवाही करने के लिए मांग की थी। शिकायत पत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विरूद्ध हेट स्पीच किए जाने के संबंध में शिकायत के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499, 503 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं आदर्श आचरण संहिता की कंडिका 3.8.2 के तहत कार्यवाही किए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्र आयोग को प्रेषित किया गया था।

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में चरणदास महंत के खिलाफ धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। तहसीलदार सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की दर्ज कराई गई शिकायत में प्रथम दृष्टिया प्रधानमंत्री मोदी का सर लाठी से फोड़ने और उनको क्षति पहुंचाने की धमकी देना का मामला सही पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

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