रायसेन। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने ने हरभजन अहिरवार की हत्या के आरोपी अर्जुन अहिरवार आ० धर्मचद अहिरवार आयु 40 वर्ष निवासी वार्ड न0-13 ताजपुरा रायसेन को धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 2.000/-रूपये (अकन-दो हजार रूपये ) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।शासन की ओर से लोक अभियोजक ओमप्रकाश सोनी ने पैरवी की।
अभियोजन अनुसार सूचनाकर्ता फरियादी जितेन्द्र अहिरवार ने देहाती नालसी / मर्ग इंटीमेशन इस आशय की करवायी थी, ताजपुर महल वार्ड न0-13 रायसेन में रहता है, तथा घटना दिनांक 31/07/2022 को वह ग्राम मासेर से काम सेशम 6:00 बजे घर आया था, तब उस समय उसका छोटा भाई हरभजन अहिरवार घर पर था, शाम 6:30 बजे आरोपी अर्जुन अहिरवार घर पर आया. और उसके भाई हरमजन को बुलाया कि, चल दुकान से अभी आते है. तो उसका भाई अर्जुन अहिरवार के साथ चला गया। करीब आधे घण्टे बाद मोहल्ले के बच्चे दुर्गेश ने आकर बताया कि, हरभजन चाचा को अर्जुन चाचा मारकर भाग गया हैं, तो उसने जाकर देखा उसका भाई गली में पड़ा था, और उसके सिर में काफी चोट होकर खून निकल रहा था, एव बगल में गैंती का बेटा पड़ा था, तब वह 108 एम्बूलेन्स से अपने भाई हरभजन को रायसेन अस्पताल लेकर आये, जहां डॉक्टर साहब ने परीक्षण पश्चात् उसकी मृत्यु होना बताया, आरोपी अर्जुन अहिरवार ने उसके भाई हरभजन को किसी धारदार नुकीले हथियार व व गैंती के बेटे से मारकर हत्या की है। इस घटना की रिर्पोट पुलिस कोतवाली रायसेन में की थी, आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी अपराध क0-0/22 के आधार पर अपराध क0-484/2022 अंतर्गत धारा 302 भा०द०वि० का मामला पजीवद्ध किया गया था, पुलिस द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहो की साक्ष्य के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सोहाने ने निर्णय पारित कर आरोपी अर्जुन अहिरवार आ० धर्मचद अहिरवार आयु 40 वर्ष निवासी वार्ड न0-13 ताजपुरा रायसेन को धारा 302 भा०द०वि० के अपराध में दोषी मानते हुये, आजीवन कारावास एव 2,000/-रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं। उक्त प्रकरण की विवचेना अधिकारी उपनिरीक्षक राधेश्याम पटेल ने की थी।
न्यूज़ सोर्स- ओमप्रकाश सोनी लोक अभियोजक रायसेन