बीते चार साल में एक भी दावा आवेदन पेश नहीं
शिवपुरी । शिवपुरी जिले में विगत दिनों सैकड़ों ,ठग ओर बेईमान चिटफण्ड कंपनी,ज्यादा व्याज का प्रलोभन देकर, हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की राशि ,लेकर भाग गई , उनके बैंक खाते खाली है, उनमें कोई राशि जमा नहीं है, उनकी कोई प्रॉपर्टी ( सम्पत्ति )भी शिवपुरी में नहीं है , जिससे निवेशकों की जमा राशि की वसूली सरकार कर सके /
भारत सरकार द्वारा गरीब जमाकर्ता के हितों की गारंटी का कानून अविनियमित निझेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019(B U D s Act 2019) बनाया हुआ है, लेकिन बीते चार साल में शिवपुरी में एक भी जमाकर्ता, पीड़ित गरीब निवेशक ने ठग ओर बेईमान चिटफण्ड कंपनी के खिलाफ अपना रकम वापसी का दावा(आवेदन), दावा अधिकारी के सामने पेश नहीं किया है, नए साल में सहारा इंडिया के ख़िलाफ़ चार निवेशकों ने अपने दावे आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय व पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के कार्यालय में पेश कर दिए हैं, इस तरह पीड़ित गरीब निवेशकों द्वारा इस कानून के तहत, अपनी जमा राशि का भुगतान कराने हेतु निवेदन करना शुरू कर दिया है /
एडवोकेट श्री रमेश मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति में कानून के बारे में जानकारी देते हुए, बताया है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने 27/11/2019 को गजट नोटिफिकेशन (अधिसूचना) जारी कर, भारत सरकार के इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है, इस अधिनियम की धारा 7(1) के तहत संभागीय आयुक्त को उनके अधिकार क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी एवं अधिनियम की धारा 7(2) के तहत प्रत्येक जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर को सहायक प्राधिकारी नियुक्त किया है, इस अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत धारा 30 के प्रयोजनों के लिए भार साधक सचिव गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन को प्राधिकारी नियुक्त किया है/
भारत सरकार के इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है, इसकी जानकारी पीड़ित गरीब निवेशकों को नहीं होने से, धोखाधड़ी कर जमाकर्ता की राशि जमा करा कर, भाग गई,ठग ओर बेईमान, चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ वे अपने दावा आवेदन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के सामने ,जमाकर्ता पीड़ित गरीब निवेशक, पेश नहीं कर पा रहे हैं /
उल्लेखनीय है कि, ठग ओर बेईमान चिटफण्ड कम्पनियों के अबेध क्रियाकलापो की बुराई से निपटना अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी 2019 को अविनियमित नि. स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया गया था, अब अबिनियमित नि. स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 को संसद के अधिनियम द्वारा 31/07/2019 को प्रतिस्थापित कर दिया है,
–
MP TODAY NEWS मध्यप्रदेश का एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल है। हमारा उद्देश्य पाठकों तक तेज़, सटीक और ज़िम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से हर महत्वपूर्ण खबर पहुँचाना है।
हम मानते हैं कि समाचार केवल जानकारी नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ और लोकतंत्र की धड़कन हैं। इसलिए हम हर खबर को तथ्यों, साक्ष्यों और ज़मीनी हकीकत के आधार पर प्रस्तुत करते हैं।
हमारी खासियत:
तेज़ और ताज़ा खबरें – प्रदेश, देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी सूचना तुरंत आपके पास।
विश्वसनीय स्रोत – खबरें अफवाहों पर नहीं, प्रामाणिक रिपोर्ट्स और जमीनी सच्चाई पर आधारित।
स्थानीय से वैश्विक तक – गाँव-कस्बों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तक की कवरेज।
जनहित सर्वोपरि – जनता की समस्याओं, आवाज़ और अधिकारों को प्राथमिकता।
निष्पक्षता – किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक दबाव से मुक्त पत्रकारिता।
हमारा लक्ष्य:
हमारा मक़सद है कि MPToday News केवल एक न्यूज़ पोर्टल न रहकर, पाठकों का भरोसेमंद साथी बने।
हम चाहते हैं कि पाठक हमें सिर्फ खबरों के लिए ही नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्पक्षता के प्रतीक के रूप में याद करें।