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ड्राइवरों की हड़ताल को छत्‍तीसगढ़ सरकार ने बताया अफवाह, कहा- हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं

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रायपुर। Hit and Run Law: केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के नए नियमों को वापस ले लिया है, इसके बावजूद छत्‍तीसगढ़ के कुछ संगठनों ने बुधवार को एक बार फिर यातायात सुविधा बाधित करने के साथ ही गाड़ियों के परिचालन से इन्कार कर दिया है। हालांकि इसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है।

इधर, छत्‍तीसगढ़ सरकार ने कहा, हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। ऐसे में कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा फेक लेटर्स के माध्यम से गलत जानकारी देकर ट्रांसपोर्ट संगठनों और वाहन चालकों को बहकाने की सूचना मिली है। वाहन चालकों को स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत जानकारी देकर फैलाए जा रहे अफवाहों से डरने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है।

दूसरी ओर यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली ने कहा है कि हिट एंड रन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसके आधार पर हड़ताल वापस ले ली गई है। आगे इस तरह की कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। कुछ ड्राइवरों द्वारा अनधिकृत रूप से संघ का नाम देकर ड्राइवरों व अन्य कर्मियों को बरगलाया जा रहा है और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जबकि संघ इनके साथ नहीं है। लोगों को पूर्व की तरह ही सारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा।

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