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छेडछाड करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

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रायसेन। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन मप्र द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी दातार सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 30 वर्ष को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती अखलेश देवलिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, 08.जुलाई 2011 को फरियादी ने हमराह अपने माता पिता के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि वह कक्षा आठवीं की छात्रा है उसके घर में एक लडका , जिसने अपना नाम दातार सिंह बताया था, आकर बोला कि वह गुरु महाराज है, मंजेला ग्यारसपुर के पास विदिशा से आया है तो उसकी मां और पिताजी ने उसे घर पर बुला लिया। वह बोला कि अलग कमरे में पूजा करनी है तो उसके माता पिता ने अलग कमरे की साफ-सफाई करके उससे कहा कि यह पूजा कर लेना तो उस आदमी ने उसे थाल लेकर कमरे में बुलाया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडा और छेडछाड की। जब वह चिल्लारई तो उसके माता पिता आए और उस आदमी को पकड कर थाना कोतवाली रायसेन ले आए।

फरियादी की दी गई सूचना के आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्ते दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

न्यूज़ सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन म0प्र0

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