11 गांवों में दी गई दबिश, 1150 किलो महुआ लहान और 38 लीटर कच्ची शराब जब्त
जब्त सामग्री की कीमत 1.25 लाख रुपए से अधिक
रायसेन। जिले में अवैध और जहरीली शराब के निर्माण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार, 31 अक्टूबर को आबकारी वृत्त रायसेन, बरेली, ओबेदुल्लागंज और बेगमगंज की संयुक्त टीम ने जिले के 11 गांवों में एक साथ दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान आबकारी अधिनियम के तहत 13 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में देशी शराब, हाथभट्टी की कच्ची शराब और भारी मात्रा में महुआ लहान जब्त किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 1 लाख 25 हजार 830 रुपए बताया गया है।
कलेक्टर रोहित सिसोनिया के आदेश एवं निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। अभियान में आबकारी उपनिरीक्षक शैलेंद्र भील (रायसेन), सुनील कुमार मीणा (बरेली), गौरव भद्रसेन (ओबेदुल्लागंज) और रविन्द्र अहिरवार (बेगमगंज) सहित विभागीय टीम शामिल रही।

11 गांवों में दी गई दबिश
आबकारी विभाग की टीम ने प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर ग्राम सुल्तानपुर, जरूआ, केशलवाड़ा, खरगावली, गोपालपुर, वमनई, दिवटिया, घोडापछाड़, पीपलवाली, भूत पलासी और हररई में आकस्मिक दबिश दी। जांच के दौरान अवैध शराब से जुड़े मामले सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
1150 किलो लहान सहित शराब जब्त
कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम ने 11 पाव देशी मसाला शराब, 27 पाव देशी प्लेन शराब, 38 लीटर अवैध हाथभट्टी की कच्ची शराब और 1150 किलोग्राम लहान जब्त किया। इन सभी सामग्रियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 1,25,830 रुपए आंका गया है। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(च) एवं 36(ए) के तहत कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।

ग्रामीणों को नकली शराब के प्रति किया जागरूक
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही आबकारी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया। विभागीय टीम ने ग्रामीणों से संवाद कर असली और नकली शराब की पहचान करने के तरीके बताए तथा जहरीली एवं मिलावटी शराब के सेवन से होने वाले गंभीर खतरों की जानकारी दी।
आबकारी विभाग के अनुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।