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जनसेवा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त

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-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का आदेश

 

-अपर कलेक्टर रायसेन की अध्यक्षता में गठित जांच दल

की अनुशंसा पर जारी हुआ आदेश

 

रायसेन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CM&HO डॉ दिनेश खत्री ने  रायसेन में सांची मार्ग पर जिला अस्पताल के बाजू में स्थित जनसेवा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का लायसेंस निरस्त कर दिया है। अब अस्पताल में चिकित्सा से संबंधित कोई भी गतिविधि संचालित नही हो सकेगी।

जांच दल ने अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह रिपोर्ट कलेक्टर श्री अरविंद दुबे को सोपी थी।

 

CM&HO डॉ दिनेश खत्री द्वारा  जारी आदेश में कहा है कि  कस्बा रायसेन में सांची मार्ग पर स्थित जनसेवा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय कलेक्टर जिला – रायसेन के आदेश क्र. / 2892/ शिकायत / 2022 दिनांक 04.05.2022 द्वारा एवं कार्यालय कलेक्टर जिला – रायसेन के आदेश क्र. / 2922/ स्टे.अ.कले. / 2020 रायसेन, दिनांक 05.05.2022 के आदेश अनुसार अपर कलेक्टर रायसेन की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित दल किया गया था। जांच दल के समस्त सदस्यों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 09.05.2022 को निरीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा जनसेवा सुपरस्पेस्लिटी अस्पताल रायसेन में कमियां पायी गयी थीं।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्र. / नर्सिंग होम / 2022 / 3820 रायसेन, दिनांक 08.06.2022 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस में कमियां पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। परन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र आवक क्र. / 2259 दिनांक 10.06. 2022 प्रस्तुत जबाव संतोषजनक न होने के कारण संचालक, जनसेवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सांची रोड़ रायसेन द्वारा म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 का पालन नही किया गया हैं।

 

अतः जांच समिति के निर्णय कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन के पत्र क. / 312 / स्टेनो-टू.अ.कले. / 2022 दिनांक 30.05.2022 के अनुसार नर्सिगहोम एक्ट 1973 तथा नियम 1997 के तहत आपके अस्पताल द्वारा म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी नियमों का पालन न करने के कारण जनसेवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सांची रोड़ रायसेन का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। रजिस्ट्रेशन निरस्त अवधि से अस्पताल में किसी भी प्रकार संचालन नही किया जावेंगा।

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