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ऋद्धि सिद्धि ओर बुद्धि के दाता का पर्व गणेशोत्व शांति सद्भाव के साथ मनाएं

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शांति समिति की बैठक में गणेशोत्व समितियों को दिया निर्देश

सुरेंद्र जैन धरसीवां

27 अगस्त से शुरू होने वाले ऋद्धि सिद्धि ओर बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के दस दिवसीय गणेशोत्व की तैयारियां गांव गांव में जोरो शोर से जारी हैं इस बीच थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक हुई जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र दीवान ने गणेशोत्व शांति व सद्भाव के साथ मनाने की अपील करते हुए सामीतियों को आवश्यक दिशा निर्देश लिखित में जारी किए।
शांति समिति की बैठक में क्षेत्र की सभी गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था बैठक में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह दीवान ने गणेशोत्सव के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पंढाल/स्वागत द्वार से मुख्य मार्ग, चौराहा, अस्पताल भार्ग, एम्बुलेस / अग्नि शमन की आवाजाही एवं यातायात बाधित न हो इसका ध्यान रखने की अपील की साथ ही मालवाहक वाहनों में साउण्ड बॉक्स /डी.जे. धुमाल इत्यादि लगाकर चलाने पर प्रतिबंधित रहेगा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा त्त्थापित किया जावे, आयोजन के दौरान पर्याप्त स्वयं सेवक/वालिंटियर रखा जाये ताकि किसी प्रकार के अव्यवस्था न हो,रात्रि में पंडाल में कम से कम दो व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो ताकि प्रतिमा के साथ किसी प्रकार को छेड़छाड़ की घटना न हो, गणेश प्रतिमा पंडाल / स्वागत द्वार लगाने के पूर्व स्थानीय निकायों से अनुमति लें, पंडाल/स्वागत द्वार का स्थल विवादित न हो यह सुनिश्चित किया जाये, विद्युत विभाग से विधिवत अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त किया जाये। असुरक्षित तारों/अनाधिकृत कनेक्शन न हो, मान सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बौमी स्वर में किया जावे, रात्रि 10 बजे से प्रातः 08 बजे के मध्य लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, आयोजन के दौरान किसी धर्म संप्रदाय का भावना आहत न हो यह सुनिश्चित किया जाये, आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अवैध मादक द्रव्यों / शराब या किसी भी प्रकार का नशा का सेवन न किया जाये, आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे,आयोजन के दौरान किसी प्रकार से फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो, किसी प्रकार के दुर्घटना/अव्यवस्था होने पर आयोजक त्वयं जिम्मेदार होंगे,माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानसार किसी स्कूल अस्पताल, शैक्षणिक संस्था के 100 मीटर के परिधि में ध्वनि निस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है
धरसीवा पुलिस ने सभी समितियों को लिखित में भी निर्देशों की कॉपी दी है ताकि शांति व सद्भाव के साथ यह पावन पर्व संपन्न हो

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