भोपाल।मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर चुनाव की घोषणा करें।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि नगर निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है. सु्प्रीम कोर्ट के इस आदेश को प्रदेश की शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है. भाजपा ने इसकी अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नहीं बात नहीं है, बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा है.