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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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अपराध में सहयोग देने बाली महिला को भी दो मामलों में 12 साल की सजा

रायसेन। द्वितीय अपर सत्र न्याायाधीश बेगमगंज ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने बाले दो युवकों को 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है वही इन युवकों की नावालिग को अगवा करने में मदद करने पर एक महिला को भी विभिन्न दो अपराधों में 5 एवं 7 साल कुल 12 साल की सजा सुनाई है।

माननीय न्यायालय कृपाशंकर शाक्या, द्वितीय अपर सत्र न्याायाधीश तहसील बेगमगंज द्वारा थाना बेगमगंज के अपराध क्रमांक 191/2018, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 68/2020, धारा 363 , 376-डी, 366-ए, 342, 343 506 भा.द.वि एवं 5(एल) /06 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण देवी उर्फ देवेंद्र निवासी रूसल्ला सागर, राजेंद्र बंसलनिवासी कनघर एवं सुमित्रा बाई निवासी घटियारी सागर को भादवि में दोषी पाते हुये अलग –अलग धाराओं में अधिकतम 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया गया ।

शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि उक्ता मामला शासन द्वारा निर्धारित किये गये चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का होकर गंभीर प्रकरण था।

जानकारी के अनुसार 29 अप्रेल 2018 को फरियादी द्ववारा पीडिता के घर से गुम होने की रिपोर्ट थाना बेगमगंज आकर की थी जिसमें उसके द्वारा अपने रिश्तेवदार आरोपी एवं देवी उर्फ देवेंद्र पर पीडिता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के शक लिखाई थी । अनुसंधान के दौरान पीडिता जो कि नाबालिग होकर 16 वर्ष की थी , आरोपी सुमित्रा के द्वारा बहला-फुसलाकर आरोपी देवी के साथ भगाने में मदद की एवं बाद में आरोपी देवी एवं अन्या आरोपी राजेंद्र द्वारा भी पीडिता के साथ अवैध परिरोध में रखकर बलात्संग का अपराध किया गया । प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुपत साक्ष्या के आधार पर माननीय न्याायालय ने तीनों आरोपीगण को उक्तल धाराओं में दोषी पाते हुये निम्ना‍नुसार सजा सुनाई जिसमें महिला आरोपी सुमित्रा को धारा 363 भादवि में 5 साल एवं धारा 366 भादवि में 7 साल एवं 1000 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया तथा आरोपी देवी एवं राजेंद्र को धारा 363 भादवि में 5 साल एवं 366 ए भादवि में 7 साल एवं धारा 376(2) एन में *20 -20 साल की कठोर कारावास* एवं अर्थदंड 500-500 रूपये से दंडित किया गया एवं आरेापी देवी को धारा 343 भादवि में 1 वर्ष एवं राजेद्र को 344 भादवि में 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया । प्रकरण में आरोपीगण को सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा गया ।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी बद्री विशाल गुप्ता एवं श्री माधव सिंह गौड़ एडीपीओ बेगमगंज द्ववारा की गई।

न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन

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