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एनडीपीएस एक्ट में मोहम्मद रियाज को चार साल के सश्रम कारावास की सजा

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विशेष न्यायाधीश ने 40 हजार अर्थदण्ड भी किया

   सुरेंद्र जैन धरसीवां

थाना कबीर नगर पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में एनडीपीएस के आरोपी मोहम्मद रियाज खान को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने चार साल सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के जोन-पश्चिम अंतर्गत थाना कबीर नगर में वर्ष 2020 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) श्री शैलेश शर्मा, रायपुर द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 09.11.2020 को थाना कबीर नगर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर रिंग रोड क्रमांक-02 स्थित सोनडोंगरी नाला के पास घेराबंदी कर मोहम्मद रियाज खोखर उर्फ तेली निवासी रायपुर को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 416 ग्राम अवैध चरस बरामद कर विधिवत जप्त की गई थी। इस संबंध में थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 199/2020 धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) श्री शैलेश शर्मा, रायपुर ने आरोपी मोहम्मद रियाज खोखर उर्फ तेली को दोषी ठहराते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹40,000 (चालीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को पृथक से 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोर दण्ड दिलाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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