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गाय का वध कर गाय के मांस को अपने कब्जे में रखने वाले आरोपीगण को 1-1 वर्ष की सजा एवं 5-5 हजार रूपये जुर्माना

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रायसेन। माननीय न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपीगण – 1. हरप्रसाद उर्फ हरपा आ. भारत अहिरवार, आयु 45 साल, निवासी वार्ड क्र. 16 रायसेन, 2. भूरा उर्फ मतीन आ. सब्बीर खान, आयु 25 वर्ष, निवासी पपलई, 3. अख्तर आ. नबाव खॉ, आयु 34 साल, 4. मो. वकील आ. हबीब खॉ, आयु 30 वर्ष, निवासी पिपलई, 5. अकरम उर्फ पहलवान कुरैशी आ. अब्दुल रहीम, आयु 50 वर्ष, निवासी भोपाल को गाय का वध कर गाय का मांस अपने कब्जे में रखने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा-9 के अंतर्गत प्रत्येक आरोपी को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000-5000 रूपए अर्थदण्ड- से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती शारदा शाक्य, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।

प्रकरण के अनुसार फरियादी राहुल परमार ने एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी रायसेन को दिनांक 10 दिसम्बर2016 को इस आशय का दिया कि उसे सूचना प्राप्त हुई कि खेराबाद रिलाइन्स पेट्रोल पंप के सामने कचड़ा घर के जंगल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाय का वध कर उसका मांस गायब कर दिया है एवं उसके कुछ अवशेष मौके पर पड़े हुए थे उसने अपने साक्षी चमन कुशवाह, विशाल चक्रवर्ती व पप्पू कुशवाह के साथ मौके पर जाकर देखा तो वहां पर गाय के अवशेष जिसमें गाय के पैर का निचला हिस्सा खुर सहित व अन्या सहित पेट की आंते पड़ी हुई थी, व ताजा खून भी पड़ा था व आसपास कुछ रस्सी भी पड़ी थी व अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाय का वध कर उसका संपूर्ण मांस व हड्डियां गायब कर दी एवं उक्त अवशेष में गाय का एक गर्बत गाय का शिशु भी मृत अवस्था में मिला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र

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