मुरैना से पूरन शर्मा
ग्राम खिरकारी सबलगढ़ के रहवासी बलात्कार के आरोपी 32 वर्षीय बंटी विश्राम रजक के रहवासी मकान 40×20 वर्गफुट पर बुल्डोजर चलाकर जमींदोश कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी सबलगढ़ श्री एलके पाण्डेय ने बताया कि ग्राम खिरकारी निवासी 32 वर्षीय बंटी विश्राम रजक ने 5 फरवरी 2021 को पड़ोस में रहने वाली नाबालिक 4 वर्षीय लकड़ी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसने बालिका के साथ बलात्कार कर लड़की की हत्या कर दी थी। इस घटना से आम लोगों में रोष व्याप्त होकर ड़र पैदा हो गया था। इस घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा वहां के नागरिकों को उचित कार्यवाही कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। इस घटना को गंभीरता से लेकर इस मामले की बारिकी से विवेचना कर 7 दिन में चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी शीघ्र सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश (लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना मध्यप्रदेश पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिप्रा पटेल ने धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता व 5(एम)6 पॉक्सों एक्ट 2012 के तहत दंडित कर आरोपी को एक साल में ही दोहरे मृत्युदण्ड से दंडित किया है। इस कार्यवाही से आमजन में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव जागृत हुआ है और आरोपियों में डर पैदा हुआ है।
एसडीएम श्री पाण्डेय ने बताया कि बलात्कारी के आरोपी ने अवैध घर 40×25 वर्गफुट में बनाया था, जिसे कलेक्टर श्री बक्की कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी के निर्देश पर आज सबलगढ़ एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार श्री सर्वेश यादव, थाना प्रभारी सबलगढ़ द्वारा मकान पर बुल्डोजरचलाकर जमींदोज कर दिया है।