मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन
आगामी 9 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस साल की अंतिम महत्वपूर्ण लोक अदालत के आयोजन की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में तैयारी जारी है। लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। बिजली कर्मचारी घर-घर जाकर बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस दे रहे हैं। साथ ही अपील कर रहे हैं। कि 9 दिसंबर को लोक अदालत में बिजली विभाग द्वारा निराकरण किया जाएगा। सभी उपभोक्ता लोक अदालत में आकर अपना बिल जमा करें। निम्नदाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 एचपी तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30% छूट मिलेगी मिलेगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल की राशि एवं ब्याज की राशि का भुगतान जमा करना होगा। जो उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं करेगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। परेशानी से बचने के लिए उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा करें।
सभी उपभोक्ता से अपील है कि सभी उपभोक्ता जिनको बिजली विभाग द्वारा नोटिस दिए गए हैं। वहा सभी 9 दिसंबर की होने वाली लोक अदालत में आकर अपना बिल जमा करें। साथ ही 30% तक छूट पाए।
– मनीष श्रीवास्तव जेई