रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र पर लगाई गई आपत्तियों के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए उनका नामांकन मान्य किया है।
जिससे सुरेंद्र पटवा को राहत की सांस मिली है। हाई प्रोफाइल सीट भोजपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल, भाजपा से बगावत कर नामांकन जमा करने वाले गणेश मालवीय, और संयम जैन ने सुरेंद्र पटवा के नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र पर कुछ जानकारियां छिपाने पर मंगलवार को आपत्ति दर्ज कराई थी।इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर चंद्रशेखर श्रीवास्तव के समक्ष दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे और काफी देर तक सुनवाई हुई। सुरेंद्र पटवा को सबूत पेश करने का समय दिया गया था। आज सुनवाई के दौरान सुरेंद्र पटवा के वकीलों द्वारा सबूत पेश किए गए। इसके बाद उनका नामांकन मान्य किया गया है।
बाइट – अमित् सोनी आपत्तिकर्ता के वक़ील
आपत्ति दर्ज कराने वाले एडवोकेट अमित कुमार सोनी ने रिटर्निंग ऑफिसर चंद्रशेखर श्रीवास्तव के समक्ष लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हलफनामे के अनसार सुरेंद्र पटवा ने 28 मामलों में सजा होने की जानकारी दी है, जबकि चुनाव के लिए पेश किए शपथ पत्र में सिर्फ 6 मामलों में सजा होने की जानकारी दी है। शपथपत्र में 7/2022 केस नंबर को अपना बताया है, जबकि यह केस पटवा से संबंधित नहीं है। रिटर्न की जानकारी भी एक साल की ही दी गई है, जबकि निर्वाचन आयोग के प्रोफार्मा के अनुसार पांच साल के रिटर्न की जानकारी भरना था।
बाइट सुरेंद्र पटवा भाजपा प्रत्याशी भोजपुर
बाइट राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी भोजपुर