रायसेन। न्यायालय जय कुमार जैन JMFC बरेली द्वारा आरोपी राहुल पिता इन्दर सिंह राजपूत, 23 वर्ष निवासी शक्ति नगर बरेली को साक्ष्य के आधार पर शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर कांच की बोतल मारकर गंभीर रूप से घायल करने के प्रकरण में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रु. अर्थदंडसे दण्डित किया गया I
प्रकरण के अनुसार फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 19.04.22 के शाम करीब 06 बजे की बात है, मैं, ट्रेक्टर का सामान लेने आयसर शोरूम बरेली आया था, आयसर शोरूम के पास ही खडे़ थे तभी आरोपी राहुल राजपूत आया और मुझसे बोला कि दारू पीने के लिये 200 रुपये दो, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो राहुल मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा, मैंने गाली देने से मना किया तो वहीं पर पास मे पड़ी कांच की बोतल उठाकर मेरे सिर मे मार दिया जिससे खून निकलने लगा । राहुल राजपूत जाते जाते बोल रहा था कि थाने रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा ।
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 163/2021धारा 294, 323,327, 506 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा की गई ।
न्यायालय् द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दण्डादेश द्वारा आरोपी राहुल राजपूत को धारा 327 भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम करावास व 5000 रू. अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र