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निर्माण कार्यो की राशि हजम करने वाले तत्कालीन सरपंच और सचिवों से की जाएगी वसूली

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जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रायसेन (म0प्र0)
समाचार

 

रायसेन।निर्माण कार्यो के लिए राशि आहरित करने के उपरांत भी कार्य नहीं किए जाने पर गैरतगंज जनपद की ग्राम पंचायत शोभापुर और बाड़ी जनपद की ग्राम पंचायत गौरामच्छवाई के तत्कालीन सरपंच और पंचायत सचिवों से लगभग तीन लाख रू से अधिक राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
जिला स्तर पर प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर गैरतगंज जनपद की ग्राम पंचायत शोभापुर में कचरा संग्रहण केन्द्र एवं सीसी रोड पीएम सड़क से मंदिर की ओर में राशि आहरित कर कार्य नहीं किए जाने पर तत्कालीन सरपंच श्रीमती राजाबाई पत्नि श्री नारायण सिंह और तत्कालीन सचिव श्री रामविलास मरकाम के विरूद्ध जिला पंचायत न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत तत्कालीन सरपंच श्रीमती राजाबाई से इनके हिस्से की आधी राशि 51329 रू एवं तत्कालीन सचिव श्री रामविलास मरकाम से इनके हिस्से की आधी राशि 51329 रू, इस प्रकार कुल 102657 रू समान रूप से वसूली घोषित की गई है।
इसी प्रकार बाड़ी जनपद की ग्राम पंचायत गौरामच्छवाई में सीसी रोड निर्माण कार्य एवं माध्यमिक शाला गौरामच्छवाई निर्माण कार्य की राशि निकालकर हजम करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन सरपंच श्री नीरज ठाकुर तथा तत्कालीन सचिव श्री ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध जिला पंचायत न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिसमें कार्यो की अद्यतन मूल्यांकन में माध्यमिक शाला भवन गौरामच्छवाई स्वीकृत वर्ष 2018-19 में आहरित राशि 937500 रू के विरूद्ध 736945 रू का मूल्यांकन पाया गया जिसमें मूल्यांकन राशि से अधिक राशि के आहरण पर वसूली राशि 236552 निर्धारित की गई।
तत्कालीन सचिव द्वारा उनके हिस्से की वसूली राशि में से 40 हजार रू जिला पंचायत में 11 अगस्त 2023 को जमा कर दिए गए हैं। शेष कुल वसूली राशि 196552 रूपए में से तत्कालीन सरपंच श्री नीरज ठाकुर से उनके हिस्से की आधी राशि 118276 रू संबंधित न्यायालय तहसीलदार को वसूली के लिए आदेश दिए गए हैं। तत्कालीन सचिव श्री ओमप्रकाश शर्मा से शेष राशि 78276 रू आगामी माह से 9 माह तक इनके वेतन से कटौत्रा कर जनपद पंचायत के खाते में जमा कराने हेतु बाड़ी जनपद पंचायत सीईओ को आदेश दिए गए हैं। तत्कालीन सरपंच श्री नीरज ठाकुर तथा श्रीमती राजाबाई को 06 वर्ष तक की कालावधि के लिए किसी भी ग्राम पंचायत या ग्राम निर्माण समिति या ग्राम विकास समिति के सदस्य होने के लिए निरर्हित किया गया है। वसूली राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध धारा 92(2) के तहत गिरफ्तारी वांरट पृथक से जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

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