रायसेन। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उदयपुरा जिला रायसेन द्वारा आरोपी शेरसिंह पिता बानेसिंह राजपूत, उम्र 46 वर्ष, निवासी पुवाडला हप्पा थाना क्षिप्रा जिला इन्दौर म.प्र. को लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 304ए में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 338 भा.द.सं. में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उदयपुरा जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आहत अजय सिंह ने शासकीय अस्पताल उदयपुरा में इस आशय की देहाती नालसी लेख करायी कि वह ग्राम बण्डा जिला सागर में रहता है एवं ड्रायवरी करता है। दिनांक 03/07/2016 को दोपहर 3 बजे करीब मंगलम ट्रांसपोर्ट दमोह का ट्रक क्रमांक एम.पी. 20 एच.बी. 7245 से वह एवं सुरेन्द्र सिंह राजपूत चला रहा था। दिनांक 04/07/2016 को रात्रि 12:15 बजे एन.एच. 12 रोड बिजली पावर हाउस के सामने पहुंचे थे कि सामने तरफ से आईशर 1110 क्रमांक एम.पी. 09 जी.जी. 3592 का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया व उनके ट्रक में सामने से टक्कर मार दी, जिससे ड्रायवर सुरेन्द्र ट्रक के अंदर ही फस गये व चोटे आने से वह खत्म हो गये हैं तथा उसे दायें पैर के घुटने के पास, दांये पैर के पंजे पर तथा बायें पैर के घुटने के पास तथा दायें हाथ के कलाई पर बायें हाथ की कोहनी पर चोट आयी है। उसे 100 डायल वाहन से इलाज कराने उदयपुरा अस्पताल लेकर आये व भर्ती किया है। उक्त सूचना से देहाती नालसी लेख की गई एवं आरक्षी केन्द्र उदयपुरा के अप.क्र. 196/2016 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भादसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं अपराध अन्वेंषण में लिया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन मप्र