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रायपुर नगर निगम अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट रात्रि 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे

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सुरेन्द्र जैन रायपुर

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर श्री सौरभ कुमार ने पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 33 दिनांक 5 जनवरी 2022 सहपठित आदेश क्रमांक 79 दिनांक 7 जनवरी 2022 में आंशिक संशोधन किया है।

इन आदेश में अधिरोपित प्रतिबंधों की समीक्षा उपरांत आदेश 5 जनवरी 2022 की कंडिका 1 को विलोपित करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू एतद् द्वारा समाप्त किया गया है ।

इस आदेश की कंडिका क्रमांक 2 में आंशिक संशोधन करते हुये रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढावा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान/ फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। उपरोक्त आदेशों की शेष शर्ते यथावत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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