आरोपी पर 1000 रूपये जुर्माना भी
रायसेन। माननीय हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी दीपेश लोधी आ. हल्केराम लोधी, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम बाबलिया थाना रायसेन जिला रायसेन को छेड़छाड़ के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भा.द.सं. की धारा-354 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 452 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण के अनुसार फरियादी द्वारा दिनांक 01नवंबर19 को थाना कोतवाली रायसेन में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह गुजरी रात 10 बजे ग्राम बाबलिया में अपने घर पर थी पति बाहर गये थे। तभी गांव का दीपेश लोधी घर पर आया और मुझसे बोला कि भैया कहां पर हैं, मैंने कहा कि बाहर गये हैं तो आरोपी ने बुरी नियत से सीना दबाया एवं मेरा हाथ खींचने लगा, जब मैं चिल्लाई तो मेरे सास- ससुर आ गये, जिन्हें देखकर आरोपी दीपेश लोधी भाग गया। भागते समय बोला कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से मारकर फेंक दूंगा। पति के घर आने पर पूरी घटना बताई। फरियादिया की उक्त् रिपोर्ट के आधार पर थाना रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्य क अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुीत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन म.प्र.