कनेक्शन नहीं लेने पर हो सकती है जुर्माने की कार्रवाई
शिवलाल यादव रायसेन
रायसेन। देवी दुर्गा की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि महोत्सव सोमवार 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है दुर्गा झांकी के आयोजकों ने पंडालों की साज-सज्जा शुरू कर दी है साथ ही मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के लिए फरमान जारी कर दिया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा है कि झांकी पंडालों में अस्थाई बिजली कनेक्शन ही लें। दुर्गा झांकियों के आयोजकों के खिलाफ वरना न जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। बिजली कंपनी रायसेन के उप महाप्रबंधक राजेश दुशाद ने बताया कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है।उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।
दरअसल शारदीय नवरात्र पर्व एवं अन्य त्योहारों पर पंडाल एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें, इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गोत्सव में पंडाल एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा के लिए नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लें।
अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए क्या करें : कंपनी के निकटतम कंपनी के कार्यालय एवं वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करें। बिजली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति पंडाल एवं झांकी के सामने लगाएं। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिए लागू घरेलू दर पर की जाएगी।