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प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण को तीन-तीन साल की सजा

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रायसेन। सत्र न्यायाधीश ओंकार नाथ ने फरियादी/आहत चंदन सिंह यादव पर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण अरमान खान पिता फैज खां आयु 32 वर्ष, को धारा 326/34 में तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 427 में छह माह का कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है एवं शेष आरोपीगण इस्ताक पिता मकसूद खां आयु 37 वर्ष, गुफरान आ. पीर खान आयु 40 वर्ष, साबिर खान आ. अनवर खान आयु 37 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम धनोरा तहसील व जिला विदिशा को धारा 326/34 में तीन-तीन वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त मामले की पैरवी राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक ओमप्रकाश सोनी ने की।
अभियोजन पक्ष अनुसार फरियादी चंदन सिंह यादव पिता मजबूत सिंह यादव आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम घाट पिपरिया थाना रायसेन द्वारा देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज करायी थी घटना दिनांक 01.12.2019 को सुबह 9ः00 बजे याकूबपुर चौराहा कानपोहरा की बात है मैं अपनी महिन्द्रा जीप से घर से रायसेन जाने के लिये निकला था और रास्ते में याकूबपुर चौराहे पर इस्ताक, साबर, गुफरान आये और पुरानी रंजिश पर से मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुये बोले कि तूने हमारे ट्रक पकडवा दिये आज तुझे जान से खत्म कर देंगे फिर अरमान ने लोहे की रॉड से मेरी गाडी के आगे का कांच फोड दिया। अरमान, इस्ताक, साबिर और गुफरान चारों लोग मुझे खींचते हुये दुकानों के पीछे मारते हुये ले गये और वहां मुझे अपने हाथों में रखी लोहे की राडों से जान से खतम कर देने की नियत से मुझे मारना शुरू कर दिया तभी उनके अन्य साथी भी वहां आ गये जिनके नाम नहीं जानता हूं। वहां पर मेरा लडका अरूण और भाई बलवंत आ गये जिनको देखकर वह लोग वहां से भाग गये। फिर लडका अरूण व भाई बलवंत मुझे जिला चिकित्सालय रायसेन लेकर आये थे। मारपीट से मुझे दोनों हाथों, दोनों पैरों व चेहरे में चोटें आयीं और मेरी जीप को भी तोड फोड कर नुकसान कर दिये हैं। आहत को रायसेन जिला चिकित्सालय से भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था फिर उसके बाद प्रायवेट शुभ हॉस्पिटल भोपाल में इलाज कराया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रायसेन देहाती मर्ग कायम कर उसके आधार पर पुलिस थाना रायसेन ने अपराध क्रमांक 628/2019 अंतर्गत धारा 294, 307, 427, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्व मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य ओर सबूतों के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश ओंकारनाथ ने निर्णय पारित कर आरोपीगण अरमान को धारा 326/34, भा.द.वि. में तीन वर्ष एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है एवं धारा 427 में अरमान खान, को छह माह का कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है शेष आरोपीगण इस्ताक खान, साबिर, गुफरान को धारा 326/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुये तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त अपराध की विवेचना एस.आई. डी.एल. भलावी ने कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

न्यूज सोर्स- ओमप्रकाश सोनी
जिला लोक अभियोजक रायसेन

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