निवेशकों ने जनसुनवाई में आवेदनों पर कार्यवाही की जानकारी मांगी
शिवपुरी ।तप जप संगठन शिवपुरी इकाई के मोहन सिंह गुरैया आदि ने ठगी पीड़ित निवेशकों के साथ जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर शिवपुरी को आवेदन देकर बताया कि, जिले की आधी से अधिक आबादी चिटफंड कंपनियों के मकड़जाल में फंसकर अपनी जमापूंजी गंवा चुके हैं। चिटफंड कंपनी अपने बोरी बिस्तर समेट कर भाग गई है/ निवेशक परेशान हैं।
गरीब ठगी पीड़ित निवेशकों की सुरक्षा हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने निझेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 (क्रमांक 16 सन 2001) मध्य प्रदेश निझेपको के हितों का संरक्षण नियम 2003 एवं भारत सरकार ने अविनियमित निझेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (क्रमांक 21 सन 2019) बड्स एक्ट 2019 बनाकर लागू कर दिए हैं।जिसके क्रियान्वयन हेतु सझम प्राधिकारी की नियुक्ति करी है।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार ठगी पीड़ित निवेशकों से कई बार आवेदन लिए गए हैं।आवेदनों पर कार्यवाही करने के नाम कुछ नहीं हुआ/ आवेदन ठंडे बस्ते में दफन हो गए।
ठगी पीड़ित निवेशकों ने जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन देकर शिवपुरी जिले में पीड़ित निवेशकों द्वारा अभी तक कितने आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही कर, कितने पीड़ित आवेदकों को कितनी राशि का भुगतान दिलाया गया।
उल्लेखनीय है कि, रमेश मिश्रा एडवोकेट ने भी इसी आशय का पत्र दिनांक 18 अगस्त 26 को दिया गया था।