– जेल में राखी पर 10 मिनट की मुलाकात, पहचान पत्र अनिवार्य, मोबाइल-पर्स पर प्रतिबंध
– बंदियों से मुलाकात सुबह 9 से दोपहर 2.30 बजे तक, 250 ग्राम मिठाई ले जाने की अनुमति
रंजीत गुप्ता शिवपुरी
रक्षाबंधन के अवसर पर सर्किल जेल शिवपुरी में निरुद्ध बंदियों से 28 अगस्त को खुली मुलाकात होगी। इसके सफल एवं सुचारू संचालन के लिए उपजेल अधीक्षक ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार पुरुष बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने के लिए उनके परिवार की केवल महिला सदस्यों तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। मुलाकात का समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
बंदी से मुलाकात की अधिकतम समय-सीमा 10 मिनट तय की गई है। समय पूर्ण होने पर परिजनों को स्वतः प्रस्थान करना होगा। परिजनों को पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड में से कोई एक शासकीय पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। एक ही बंदी से बार-बार मुलाकात नहीं कराई जाएगी, इसलिए परिजनों को समूह में एक बार में ही मुलाकात करने की सलाह दी गई है।
निर्देशों के अनुसार पर्स, मोबाइल, नकदी आदि कीमती सामान बाहर रखकर ही प्रवेश करना होगा। सामग्री खोने या गुम होने पर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पूजा की थाली जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल आदि रहेगा, जबकि साधारण राखी परिजन स्वयं ला सकेंगे। मुलाकात के दौरान केवल 250 ग्राम तक मिठाई, गजक, सोनपापड़ी अंदर ले जाने की अनुमति होगी। बना हुआ भोजन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। महिला बंदियों द्वारा निर्मित राखियां जेल कैंटीन से खरीदी जा सकेंगी।
उपजेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि बंदियों को नकद रुपए देना सख्त मना है, ऐसा करने पर मुलाकात प्रतिबंधित कर दी जाएगी और बंदी के विरुद्ध जेल अपराध दर्ज किया जाएगा। उन्होंने तलाशी में सहयोग करने और विवाद न करने की अपील की है।