रायसेन ।27 अगस्त को वार्ड क्रमांक 04 सुल्तानपुर में आलोक रैकवार पिता स्व. बसंत रैकवार उम्र 17 वर्ष निवासी सुल्तानपुर मृत अवस्था में टपरिया के अंदर मिला।शव के गले पर फांसी जैसे रगड़ के निशान पाए गए।
थाना सुल्तानपुर पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक XX/25 धारा 194 BNSS कायम कर जांच प्रारंभ की गई। मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर 03 सितंबर को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक XXX/25 धारा 103(1) BNS (हत्या) कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक रायसेन पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार एवं एसडीओपी बाड़ी श्रीमति नीलम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ठाकुर द्वारा टीम गठित की गई।
टीम ने फोरेंसिक यूनिट के साथ घटना स्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया।मृतक के परिजनों, पड़ोसियों एवं गणेश झांकियों में सम्मिलित व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई।विभिन्न स्थानों के CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।
छोटे से छोटे साक्ष्य एकत्रित कर संदेही की तलाश की गई।
मुखबिर सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर संदेही अभिषेक धुर्वे पिता फूल सिंह धुर्वे उम्र 24 वर्ष निवासी मगरई, सुल्तानपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतक आलोक रैकवार द्वारा 400 रुपये की उधारी वापस न करने से क्षुब्ध होकर उसने रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
सराहनीय भूमिका
निरीक्षक संतोष सिंह ठाकुर थाना प्रभारी,
उपनिरीक्षक श्रद्धा उईके,सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह सायबर शाखा,
प्रधान आरक्षक 0204 मुन्ना मसराम सायबर शाखा,सहायक उपनिरीक्षक रघुवीर मेहरा,सहायक उपनिरीक्षक कन्हैया लाल
प्रधान आरक्षक 531 प्रताप सिंह राजपूत,
प्रधान आरक्षक 374 राहुल चौरसे,
आरक्षक 707 सरताज अली