भोपाल। अंततः मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी कर कहा है कि बगैर किसी नए आरक्षण के ही राज्य सरकार को चुनाव कराना होगा। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टियां ओबीसी को आरक्षण देना चाहती हैं वह सामान्य सीट पर ओबीसी कैंडिडेट को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़ा कर सकते हैं।
उधर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और इसके बाद कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगाएगी। इस पिटीशन में सरकार कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की मांग करेगी