रायसेन। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हर्षराज दुबे,जिला रायसेन द्वारा आरोपी विशाल पुत्र कमलसिंह मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी- सरार, थाना सलामतपुर जिला रायसेन को छेड़छाड़ के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भा.द.सं. की धारा-354 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 456 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 600 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण अनुसार फरियादी कलाबाई भील ने महिला थाना पर जाकर लिखित शिकायत की कि वह ग्राम सरार में रहती है एवं घरू काम एवं मजदूरी करती है। दिनांक 13 जुन 2018 को वह अपने मकान की छत पर खाना खाकर लेटी थी। उसी समय रात्रि लगभग 10 बजे उसके गांव का विशाल मीणा चुपचाप से उसके मकान की छत पर सीढ़ी से बढ़कर उसके पास आकर बुरी नीयत से उसे पकड़कर झूमाझटकी कर उसका पोलका फाड़ दिया, वह चिल्लाई तो विशाल उसे जान से खत्म करने की धमकी देता भाग गया। उसके पति एवं लड़का सोनू, मुकेश व पड़ोस वाले आ गये थे। रात्रि में साधन ना होने तथा विशाल के डर से रिपोर्ट करने नहीं आई। उसके पति, सौत रेशम बाई के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आई है।
फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सलामतपुर जिला रायसेन द्वारा अपराध क्रमांक 147/2018 अंतर्गत धारा 354, 456, 506 भादसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्या मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र