गुना से अरविंद गौड़ की रिपोर्ट
अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत गुना जिला इकाई द्वारा आज जिलाधीश महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया । भारत सरकार ने पॉलिथीन सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है । लेकिन गुना जिले में दूध डेयरी, बिरयानी (मांसहारी) तथा अन्य दुकानदार खुलेआम नियम कानूनों की धज्जियाँ उडाते हुये पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं । पॉलिथीन को गाय आदि के खाने से बीमार होती हैं। कभी पॉलिथीन के जहरीले पदार्थ से मर भी जाती हैं। पॉलिथीन आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसलिये यह भूमि की उर्वरक क्षमता को भी कम करता है।
प्रतिबंधित पॉलीथिन सिंगल युज पॉलीथिन के विक्रय एवं उपयोग पर रोक लगाई जाए । और नियमों का उल्लंघन करने वालों की विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ।