प्रतिबंधित चाईना डोर के विरुद्ध धार पुलिस की कड़ी कार्यवाही
मनोज बैरागी सरदारपुर धार
जिले आये दिन प्रतिबंधित चाईना डोर से पतंगबाजी में घटनाऐं होती व मानव जीवन एवं आमजन की जानमाल को खतरा होने पर जिला दण्डाधिकारी धार के आदेश के पालन में धारा 163 बी.एन. एस. के अन्तर्गत चाईना डोर (धागा) को प्रतिबंधित किया गया है ।
उक्त आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर के निर्देशन में, नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुजावल जग्गा (भा.पु.से.), थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान के मार्गदशन में उक्त प्रतिबंधित चाईना डोर की कार्यवाही की गई।
थाना कोतवाली द्वारा मुखबिर सूचना पर से एक लडका गत्ते का कार्टून में चाईना डोर (धागा) बेचने के लिए खडा है उक्त सूचना पर से मुखबिर बताये स्थान पहुंचकर घेराबंदी कर चौधरी अस्पताल के पास जानकीनगर से उक्त लडके को पकडा जिसके पास से गत्ते के कार्टून को चैक करते उक्त कार्टून में 19 बंडल प्रतिबंधित चाईना डोर (धागा) मिले, जिसकी कीमत करीबन 9500 रुपये को विधिवत जब्त किया गया बाद अप. कमांक 567/25 धारा 223 (बी) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, उक्त प्रतिबंधित धागे के संबंध में विवेचना में जारी है जल्द ही अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
महत्वपूर्ण भूमिकाः- उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली श्री दीपक चौहान, प्रआर. 861 अरविंद चौहान, प्रआर. 142 अजयसिंह, आर. 461 रामनरेश यादव, आर. 137 राममूर्ति रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।