काला बाजारी के विरुद्ध कार्यवाही में आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत दो के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी
कलेक्टर के निर्देशानुसार पर हुई कार्यवाही
गौरव शर्मा गुना
कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह के निर्देशन में आज अनुविभागीय अधिकारी आरोन महेश कुमार बमन्हा, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी मंजुषा खत्री,रूचि अग्रवाल तहसीलदार आरोन, मयंक खेमरिया नायब तहसीलदार एवं वर्षा बडोनिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आरोन द्वारा अनुभाग आरोन अंतर्गत ग्राम बरखेडाहाट के 02 प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के कालाबाजारी के संबंध में कार्यवाही की गई।

जिसमें 01 किराना दुकान संचालक हरिओम साहू पिता नाथूलाल साहू के पास से 12 कट्टे में कुल 5 क्विं. 62 किलो. अवैध रूप से चावल रखा पाया गया तथा एक खेर्ची खरीददार देवेन्द्र साहू पिता सुंदरलाल साहू के पास 13 कट्टे में कुल वजन 6 क्विं. 43 किलो. अवैध रूप से चावल रखा पाया गया। उक्त चावल को जप्त किया जाकर म.प्र. वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पो. आरोन में जमा कराया गया। उक्त दोनों के विरूद्ध थाना आरोन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई
लेकिन डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी मंजुषा खत्री से जब बात करना चाहा तो मीडिया के सवालों से डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी मंजुषा खत्री किनारा करते नजर आई।