जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने जारी किया अंतःकालीन आदेश
सुरेन्द्र जैन रायपुर
चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने इस संबंध में अंतःकालीन आदेश भी जारी कर दिया है। चिटफंड कंपनी की रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के ग्राम छछानपैरी स्थित भूमि और रायपुर शहर के टिकरापारा में स्थित साढ़े 12 हजार वर्गफीट हाॅल को कुर्क किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक करने प्रकरण विशेष न्यायधीश जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
जिला दण्डाधिकारी न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। इस प्रकरण में कंपनी के डायरेक्टर राघवेन्द्र सिंह नरवरिया और श्री दयानंद लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है साथ ही प्रकरण में पांच अन्य आरोपी फरार घोषित किए गए है जिनकी पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। इन सभी के विरूद्ध निवेशकों द्वारा शिकायत किए जाने पर गरियाबंद जिले के इंदा गांव थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्रकरण में पुलिस विवेचना के बाद मिले प्रतिवेदन, दस्तावेज साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के संचालकों द्वारा आम जनता को अपनी कंपनी की लोक लुभावनी योजना बताकर लोगों से रूपये जमा कर धोखाधड़ी की गई है। निवेशकों को कंपनी और संचालकों द्वारा अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दुगुना करने का झांसा देकर निवेशकों की जमा राशि वापस नहीं करते हुए बेईमानी पूर्वक गमन किया गया है और इस राशि से अन्य स्थानों पर संपत्ति क्रय की गई है। रायपुर जिले के अभनपुर तहसील में ग्राम छछानपैरी में 9.14 हेक्टेयर जमीन और रायपुर शहर के टिकरापारा में साढ़े 12 हजार वर्ग फीट से अधिक सुपर बिल्डअप क्षेत्रफल के हाॅल की पहचान कंपनी के संपत्ति के रूप में की गई है। निक्षेपकों से प्राप्त धनराशि से यह संपत्ति खरीदने के बाद कंपनी के संचालकों ने उसे अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। कंपनी की इन दोनों संपत्तियों का वर्तमान बाजार भाव मूल्यांकन 6 करोड़ 31 लाख 96 हजार 813 रूपये किया गया है। छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन पाबंदी स्कीम अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए अंतःकालीन आदेश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया है।