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हाई कोर्ट व जिला न्यायालयों में वापस लौटा मास्क, कोविड गाइडलाइन का करें पालन

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी कर हाई कोर्ट के अलावा प्रदेश के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में मास्क पहनकर आने की शर्त रख दी है। मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही सैनिटाइजर साथ में रखने व शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों आदि को सलाह दी जाती है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, शारीरिक दूरी का पालन करने के अलावा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के निर्देश के साथ ही न्यायालय परिसर के अलावा न्यायालयीन कामकाज संबंधी कार्यालयों में मास्क की वापसी हो गई है।

आदेश की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मास्क लगाकर कोर्ट पहुंचने के साथ ही एहतियात के तौर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है। इसमें न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा अधिवक्ताओं, उनके स्टाफ के साथ ही याचिकाकर्ता व प्रमुख पक्षकार जो मामले मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट परिसर आते हैं सभी को दिशा निर्देशों की पालन करने की अनिवार्यता रख दी है।

बात दें कि छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट की जानकारी मिल रही है। बिलासपुर में भी पाजिटिव मरीज पाए गए हैं। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले रायगढ़ जिले में पाजिटिव मरीजों की संख्या एक दर्जन से अधिक हैं। जांच के दौरान कोरोना के नए वैरिएंट की जानकारी भी मिली है। इसके बाद से प्रशासन स्तर पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को समझाइश दी जा रही है। नए वर्ष की पार्टी में भी भीड़ न करने और भीड़ के बीच बिना मास्क के ना जाने की हिदायत दी गई थी।

गणतंत्र दिवस समारोह में मास्क अनिवार्य

राज्य शासन ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मास्क पहनने की अनिवार्यता रख दी है। बिना मास्क के समारोह स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर निकलने और भीड़ के बीच ना खड़े होने की अपील की जा रही है। सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश जारी किया गया है।

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