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नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आरोप में आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास

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रायसेन।चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आरोप में आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

न्यायालय  राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी संदीप अडलक पिता सुखदेव अडलक, आयु 41 वर्ष, निवासी ग्राम देहगुड, थाना सांईखेड़ा जिला बैतूल हाल निवासी शरद साहू का मकान, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मेन बाजार, सतलापुर, थाना सतलापुर जिला रायसेन म.प्र. को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 09 सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2)(va) में 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 4000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती किरण नंदकिशोर, एडीपीओ जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना अनुसार अभियोगी ने  04.अक्टूबर.2021 को पुलिस थाना सतलापुर जिला रायसेन में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की, कि वह सतलापुर में किराये से रहती है, उसके पति मजदूरी करते हैं, उसके दो बच्चेि हैं, एक बच्ची की उम्र 08 वर्ष एवं बच्चे की उम्र 05 साल है,  03.अक्टूबर.2021 को रात्रि करीब 08 बजे उसकी पुत्री/पीडि़ता उसके साथ कमरे में बैठी हुई थी, बाहर गैलरी से पड़ोस में रहने वाला संदीप निकल कर जा रहा था, तो पीडि़ता ने संदीप को देखकर उसे बताया कि तीन-चार दिन पहले दिनांक 29.सितम्बर.2021 को सुबह करीब 11 बजे जब वह तसले का पानी बाहर फेंककर घर वापिस आ रही थी तो ये अंकल (संदीप) सीढि़यों पर बैठे हुए थे, उसे देखकर कहले लगे कि आज आपने जल्दी काम कर लिया, जब उसने कहा कि हां तो उन्हों ने उसे गोदी में उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी चड्डी के नीचे जहा से वह बाथरूम करती है, वहां पर हाथ डाला, जब उसने कहा कि उसे मम्मी के पास जाना है तो उन्होंहने उसे नीचे उतार दिया, तब वह कमरे में आ गयी, उक्त दिन घटना के बारे में पीडि़ता ने उसे न बताकर आज उसे घटना के बारे में बताया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सतलापुर के अपराध क्र. 189/21 पर अभियुक्त, संदीप के विरूद्ध भादवि की धारा 376 (ए बी) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान पीडि़ता व उसकी मां के धारा 164 दप्रसं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन 

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